Shahnwaj ali. अब सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे. जो उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध करेंगे, उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार ने कहा कि उपभोक्ता द्वारा बिजली के काम में बाधा पहुंचाने पर भी कनेक्शन काटा जा सकता है. अब बिजली विभाग ने ग्राहकों को कई प्रकार के ब्याज और सुविधा भी देने की बात की है.
उन्होंने बताया कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. स्मार्ट मीटर प्रीपेड में पैसा समाप्त होने पर स्वत बिजली कट जाएगी. उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है. उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा, ताकि मीटर का पैसा समाप्त ना हो.
बिजली विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एडवांस रिचार्ज पर ब्याज देने की योजना बनाई है. इससे फायदा यह होगा कि उपभोक्ता बिजली बिल में ब्याज के जरिए बचत कर सकते हैं. स्मार्ट प्रीपेड मीटर में एडवांस पैसा जमा करने पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को ब्याज देगी. यह ब्याज उपभोक्ताओं के बैंक के बचत खाते की तरह उसके प्रीपेड खाते में उपलब्ध राशि के अनुसार मिलेगा. ब्याज लेने के लिए 20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली मीटर में कम से कम 2000 रुपए से एडवांस रिचार्ज करना होगा. न्यूनतम 2000 और अधिकतम कितना भी जमा कर सकेंगे.
ये रहेगी ब्याज की प्रक्रिया
अधीक्षण अभियंता अविनाश कुमार के मुताबिक यदि उपभोक्ता लगातार 3 महीने तक न्यूनतम 2000 रुपए की एडवांस राशि अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रखते हैं तो उन्हें आरबीआई द्वारा बचत खाते पर निश्चित ब्याज के रूप में राशि दी जाएगी. कोई उपभोक्ता एडवांस राशि 3 माह से अधिक समय तक रखता हैतो उसे 0.25 प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा. 6 से 9 महीने तक 0.50 प्रतिशत, 9 से 12 महीने तक अग्रिम राशि रखने पर उपभोक्ताओं को 0.75 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलेगा. 12 महीने से अधिक समय तक राशि रखने पर एक प्रतिशत मिलेगा. जिले में लगभग साढ़े 3.3 से अधिक उपभोक्ता हैं. आरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 35 हजार उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है