प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही मथुरा विवाद के मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट में चली एक घंटे की सुनवाई में कृष्ण विराजमान पक्ष की ओर से विवादित भूमि का सर्वे कराए जाने की मांग की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का ट्रायल शुरू हो गया. हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 16 याचिकाओं पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है. 26 मई 2023 के फैसले के बाद मथुरा जिला कोर्ट से सभी 16 याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी गईं. इन याचिकाओं पर लगभग एक घंटे तक सुनवाई चली. श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल कर एडवोकेट कमिश्नर से विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की है. इस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है. कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोई आदेश पारित करेगी.
इस याचिका के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने 3 मई 2023 को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था. जस्टिस अरविंद कुमार की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को फैसला सुनते हुए मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई का आदेश पारित किया था. इसी आदेश के क्रम में अब मथुरा विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो गया है.