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मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी, रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मिली राहत वापस ली जानी चाहिए.

ईडी के वकील ने कहा कि वह इस मामले में अतिरिक्त हलफनामा दायर कर बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमानत की शर्तों का किस तरह उल्लंघन किया है. उन्होंने इसे अदालत के समक्ष रखने के लिए कुछ समय मांगा. इस पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ईडी को 2 हफ्ते का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है.

राबर्ट वाड्रा के वकील बोले- जांच में लगातार कर रहे सहयोग
इससे पहले ईडी ने हाईकोर्ट से कहा था कि वह वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में ‘पैसे के लेन-देन की कड़ी’ सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है. ईडी ने यह भी दावा किया था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वहीं रॉबर्ट वाड्रा के वकील कहा था कि उनके मुवक्किल को ED ने जब भी बुलाया, वह एजेंसी के सामने पेश हुए और सहयोग किया.

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राबर्ट वाड्रा पर ये हैं आरोप
राबर्ट वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर पर करीब 19 लाख पाउंड (17 करोड़ रुपये से अधिक) की एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें बिना पूर्व-अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने और अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.

 

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