नई दिल्ली. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के मामले में अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार रहेगा. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दिल्ली सरकार के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा. बाकी सभी मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा और एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर सहायता के लिए बाध्य हैं.
संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल रहे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने जनवरी में ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया गया है.
पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की पांच दिन दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपनै फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल, अफसरों की तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लगातार तनातनी बनी रहती थी. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए क्या-क्या कहा…