गोपालगंज. यदि आप सस्ते दाम पर कार या बाइक लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की गाड़ियां हजारों में मिलेंगी. लेकिन, इसके लिए पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा. बिहार में नई नियमावली के तहत पकड़े गए वाहनों की जिला स्तर पर ही नीलामी होने जा रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में गोपालगंज में 98 वाहनों की नीलामी 27 और 28 सितंबर को होने जा रही है. उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गये वाहनों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी. छोटी-बड़ी 98 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी कर दी गयी है.
जानिए, क्या है नीलामी की प्रक्रिया
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी होगी. गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने 98 वाहनों की सूची और नीलामी की रेट जारी कर दी है. जिस वाहन को लेना होगा, उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20 फीसदी रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन करने के लिए 24 सितंबर तक तिथि निर्धारित की गयी है. आवेदन करनेवाले को ही बोली प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगायेगा, उसे वाहन सौंप दिया जायेगा.
बेहद कम है वाहनों के रेट
नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, एंबुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी भी रखा गया है. इनके कीमत बेहद कम निर्धारित किये गये हैं. साइकिल के लिए 50 रुपये, बाइक के लिए एक हजार से 20 हजार रुपये तक, कार के लिए 20 हजार, नाव के लिए पांच हजार रखे गए हैं. वहीं बस की कीमत एक लाख 80 हजार और ट्रक की कीमत ढ़ाई लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं.