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बिहार पुलिस ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने को लेकर जारी की नई गाइडलाइन

पटना. बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार अगर पुलिस कर्मियों की मौत किसी मुठभेड़ या आईडी विस्फोट में हो जाती है, तभी उनके आश्रितों को क्लर्क लेवल की नौकरी दी जाएगी. हालांकि इसके लिए आश्रितों को इंटर पास करना अनिवार्य होगा.

वहीं दूसरे मामलों में इन विशेष मामलों को छोड़कर दूसरे मामलों में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को  इंटर पास होने की सूरत में क्लर्क की नौकरी नहीं मिल सकेगी. मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के द्वारा क्लर्क के पद पर नियुक्ति को लेकर काफी संख्या में मामला सामने आने के बाद मुख्यालय ने यह कदम उठाया है.पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राजनांदगांव को बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी

पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन में 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला दिया है कि पुलिस मुख्यालय ने कहा कि विशेष परिस्थिति में हुई मृत्यु की स्थिति में इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी तो दी जाएगी.

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इसके अलावा दूसरे मामलों में इस तरह से नौकरी देना संभव नहीं है. सामान्य परिस्थिति में पुलिसकर्मियों की मौत होने के बाद आश्रित को क्लर्क के पद पर बहाल करने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है.बिहार में अनुकंपा पर 16 बाल सिपाहियों की नियुक्ति, जिला व वाहिनी भी आवंटित - Job Alert Bihar Appointment of 16 child constable on compassionate in Bihar District and Corps also allotted

जानें क्या होगी योग्यता 

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महिला पुलिसकर्मियों की मौत होने पर महिला आश्रितों के लिए स्नातक या समकक्ष के साथ कंप्यूटर की जानकारी और टाइपिंग को अनिवार्य किया गया है. वहीं पुरुष आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर या समकक्ष या फिर बीटेक या बीडीएस होना चाहिए. इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर और टाइपिंग की डिग्री भी अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया है.

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