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आज से लगेगा आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका ,पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के बदले नियम

आज एक अप्रैल 2022 से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में महीने की शुरुआत बड़े बदलावों के साथ हो रही है। इनमें जहां एक ओर पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के नियम बदल गए हैं। तो दूसरी ओर क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर आज से 30 फीसदी टैक्स का नियम लागू हो गया है। यही नहीं महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। आइए ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं।

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पीएफ अकाउंट पर टैक्स

एक अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पीएफ खाते पर टैक्स। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानि ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।bitcoin income and tax: income tax law change for crypto: क्रिप्टो से कमाई  पर अब आपको आयकर चुकाना पड़ेगा - Navbharat Times

क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स

नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो एसेट बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा, तो उसकी बिक्री का एक फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। cheapest drugs : sabse sasti dawaiyan kaha milti hain | एमपी के इस शहर पर  मौत का साया , जीवन रक्षक दवाएं हुईं खत्म | Patrika News

दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च

आज से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। जी हां, महंगाई की मार से पहने से परेशान लोगों के लिए एक अप्रैल से दवाएं खरीदना महंगा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इन स्कीमों में ब्याज की रकम एक अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसे लिंक कराना जरूरी होगा। E-invoice has been cut for breaking traffic rules, make online payment like  this sitting at home- ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कट गया है ई-चालान, घर बैठे ऐसे  करें ऑनलाइन भुगतान | Jansatta

ई-चालान को लेकर नियम सरल

सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर  के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी आज एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है। एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो 1 मई से लगेगा बड़ा झटका, अब इन कामों के लिए  खाते से कटेंगे ज्‍यादा पैसे | TV9 Bharatvarsh

एक्सिस बैंक में ये बड़ा बदलाव

एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का सैलरी अथवा सेविंग अकाउंट है, उनके लिए आज 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। एक्सिक बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है।PNB बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, जानिए इस तारीख को पेमेंट में ये करने  जा रही हैं बड़े बदलाव

पीएनबी में पीपीएस सिस्टम

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के खाताधारकों के लिए भी नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बड़ी खबर है। दरअसल, 4 अप्रैल से बैंक की तरफ से चेक भुगतान के नियमों नया बदलाव ग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) को लागू करने का फैसला लिया है। पीएनबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चेक भुगतान के दौरान पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए चेक वेरिफिकेशन या सत्यापन का काम किया जाएगा। अगर इस नियम के तहत भुगतान का सत्यापन नहीं होता है तो चेक को वापस भी किया जा सकता है।

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