News Times 7
देश /विदेश

वकील की हत्या के आरोपी की जमानत रद्द करने की याचिका पर SC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटनाः उच्चतम न्यायालय ने एक वकील की हत्या के आरोपी को पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि बिहार के दानापुर में 2020 में एक वकील की उस वक्त गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जब वह नगर दीवानी अदालत जा रहे थे। आरोपी, 2001 में उक्त वकील की मां की हत्या करने के एक मामले में भी मुकदमे का सामना कर रहा है। आरोपी इस बात को लेकर नाराज था कि वकील ने अपनी मां की हत्या के मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ गवाही दी थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने अधिवक्ता समरहार सिंह की याचिका पर संज्ञान लिया।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब सात मार्च तक दिया जाए। बिहार सरकार के वकील को इसे भेजे जाने की छूट है। प्रतिवादी-आरोपी को संबद्ध पुलिस थाने के प्रभारी के जरिए इसकी तामील की जाए। ”न्यायालय मृत वकील के बेटे सुभाष कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने कहा है कि उनके पिता हरेंद्र कुमार की आठ सितंबर 2020 को आरोपी कुलशेखर शर्मा उर्फ भोला सिंह ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने पिछले साल छह दिसंबर को आरोपी को जमानत दी थी।

Advertisement
Advertisement

Related posts

सऊदी अरब में रहने वाली दो बच्चों की मां को ट्विटर अकाउंट बनाना पड़ा महंगा ,हुई 34 साल की जेल

News Times 7

देश और दिल्ली को दहलाने की साजिश हुई नाकाम ,पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार ,एके-47-हैंड ग्रेनेड हुए बरामद

News Times 7

रूस-यूक्रेन विवाद पर यूएनएससी की बैठक में भारत का बयान- युद्ध समस्या का हल नहीं, बातचीत से सुलझाएं मसला

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़