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दिल्ली में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ,मोदी सरकार के Lockdown और केजरीवाल सरकार के नाइट कर्फ्यू कितना फर्क

दिल्ली में आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू होने जा रहा है. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू करना केजरीवाल सरकार का फैसला है. केंद्र सरकार के ताजा निर्देशानुसार राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही  प्रतिबंधितजिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना भी शामिल है. ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली में आज से लागू हुए नाइट कर्फ्यू और पिछले साल के लॉकडाउन (Lockdown) में कितना फर्क होगा? क्या केजरवाल सरकार के नाइट कर्फ्यू के आदेश और मोदी सरकार के लॉकडाउन लागू करने का आदेश एक जैसा ही है?दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा Night Curfew, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक

नाइट कर्फ्यू में ये सेवाएं लागू रहेंगी
बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है. हाल के कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के रफ्तार में काफी तेजी आ गई थी. इसे देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सख्‍ती दिखानी शुरू कर दी है. दिल्ली में अब 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. हालांकि, नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगीNight curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till  30th April - India TV Hindi News

राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. सिर्फ आईडी कार्ड दिखाने पर सरकारी, प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी.दिल्ली में नए साल की शुरुआत नाइट कर्फ्यू के साथ, सड़कों पर मुस्तैद रही  पुलिस - new year starts in delhi with night curfew | Navbharat Times

वैक्सीनेशन सेवाएं क्या प्रभावित होंगी
खासकर जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको कुछ शर्तों के साथ छूट होगी. वैक्सीन लगाने वालों को भी ई-पास ले कर जाना होगा. दिल्ली में अब 24 घंटे कोरोना के टीके लगेंगे. इसके साथ ही वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है या जिनके पास ई-पास होगा.कोरोना : दिल्ली में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू वीडियो - हिन्दी  न्यूज़ वीडियो एनडीटीवी ख़बर

जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को मिलेगी छूट?
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर. इस लिहाज से देंखे तो लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी,Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect till  30th April । Night curfew in Delhi: दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट  कर्फ्यू लगाया जिसको सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों ने लागू किया था. अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू तो रहेगा, लेकिन सभी तरह के कामकाज और सेवाएं पहले की तरह ही चलते रहेंगे. हालांकि, दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू में कुछ शर्त जोड़ दिया है

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