न्यूड पेंटिंग केस: रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रेहाना को BSNL से अनिवार्य रिटायरमेंट, सबरीमाला में घुसने की थी कोशिश
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकत्री रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. रेहाना फातिमा उस वक्त सुर्खियों में आई थीं, जब उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनकी अर्ध नग्न शरीर (सेमी न्यूड) की पेंटिंग करते देखा गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अश्लीलता फैलाने का मामला है. इससे नाबालिग बच्चों पर देश की संस्कृति को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा. इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. रेहाना फातिमा सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर भी चर्चा में रही हैं.
बीते दिनों ही सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर सुर्खियों में आईं रेहाना फातिमा को बीएसएनएल से अनिवार्य रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया था. रेहाना फातिमा को सौंपे गए आदेश के अनुसार, सबरीमाला में प्रवेश करने के उनके प्रयास के विवाद ने ग्राहक के बीच कंपनी की प्रतिष्ठा को बिगाड़ दिया है.
आंतरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर, रेहाना फातिमा को अब सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया था. इस पर रेहाना फातिमा ने कहा कि वह बीएसएनएल के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी. अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने के फैसले को उचित मंच पर चुनौती दूंगी. रेहाना ने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीति हस्तक्षेप है.
इंडिया टुडे से एक बातचीत में रेहाना फातिमा ने कहा था, ‘मैं अपने शरीर का इस्तेमाल महिलाओं के शरीर को लेकर जो लोग दकियानूसी और परंपरावादी सोच और रवैया दिखाते हैं, उसके विरोध में करती हूं.’