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पेटीएम को लेकर आरबीआई ने उठाया बड़ा कदम, जानिए क्या है आरबीआई का आदेश

नई दिल्‍ली. पेटीएम यूपीआई (Paytm UPI) यूजर्स के लिए अच्‍छी खबर आई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम की UPI सेवा को बरकरार रखने के लिए NPCI से जरूरी कदम उठाने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने एनपीसीआई को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पेटीएम ऐप से सर्विस बरकरार रहे, इसके लिए NPCI पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर हाई वॉल्यूम के यूपीआई ट्रांजैक्शन्स की क्षमता रखने वाले 4-5 बैंकों के सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान करे.

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक, 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) बंद हो जाएगा. ऐसे में पेटीएम को यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले के जैसा ही बिना रुकावट के बरकरार रखने के लिए थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सुविधा NPCI द्वारा अप्रूव्ड बैंक प्रदान करेंगे.

आरबीआई के इस आदेश से ग्राहकों को यूपीआई अकाउंट ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी. यूपीआई खाते को एक्टिव रखने के लिए बैंक अकाउंट से लिंक करने की आवश्यक्ता पड़ती है. अभी कई ऐसे ग्राहक हैं, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद सेवाएं नहीं दे पाएगा. अगर कोई पेटीएम पैमेंट बैंक ग्राहक 15 तारीख से पहले अपने यूपीआई अकाउंट को दूसरे बैंक के साथ लिंक नहीं करता है तो वह आगे ट्रांजैक्शन जारी नहीं रख सकता है.

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4-5 बैंकों का मिलेगा विकल्‍प
आरबीआई ने NCPI को पेटीएम की मदद करने को कहा है ताकि पेटीएम यूपीआई की सेवाएं चालू रहें. NCPI के नेतृत्व में देशभर में यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाते हैं. आरबीआई ने कहा है कि NCPI पेटीएम यूजर्स को 4 से 5 बैंकों का ऑप्शन प्रदान करने में मदद करे, ताकि वह आसानी से अपना यूपीआई अकाउंट नए बैंक से लिंक कर सके और अपनी यूपीआई सर्विस को 15 मार्च के बाद जारी रख सके

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं पर पहले 29 फरवरी के बाद रोक लगाने का ऐलान किया था. बाद में सेवाएं जारी रखने के लिए 15 दिन की और मोहलत दी गई थी. पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था. अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 तक का समय दिया गया है.

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