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लखीमपुर खीरी हिंसा में हत्या का आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से आज बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.Lakhimpur Violence Case Accused Ashish Mishra Bail Hearing Allahabad High  Court | Ashish Mishra Bail: लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को  झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की ...

दरअसल, लखनऊ बेंच के जस्टिस कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई. गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए.लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अन्य  आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज - lakhimpur kheri violence ashish mishra  and other accused bail plea ...

इस पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी. फिलहाल, आशीष मिश्रा को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है. फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं. लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे.सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, जमानत रद्द | Big blow to Ashish  Mishra from Supreme Court, bail canceled

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गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है.

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