News Times 7
बड़ी-खबर

बिहार में कल से खुलेंगे सभी स्‍कूल-कालेज और कोचिंग संस्‍थान, सरकार ने इन पाबंदियाें में भी दी राहत

पटना। कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) थमने के बाद सरकार ने रविवार को पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल-कालेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, शापिंग माल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है। नौवीं कक्षा से ऊपर के स्कूल व कोचिंग सेंटर 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। वहीं आठवीं तक के स्कूल 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी।

सोमवार से प्रभावी होगी नई गाइडलाइन 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद रविवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह गाइडलाइन सोमवार से प्रभावी होगी। नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है।  सीएम नीतीश कुमार ने आगे ट्वीट कर बताया है कि सभी दुकानें, प्रतिष्‍ठान, शापिंग मॉल एवं धार्मिक स्‍थल सामान्‍य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्‍लब, जिम, स्‍टेडियम, स्‍वीमिंग पुल, रेस्‍टॉरेंट एवं खाने की दुकानें 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगी।

Advertisement

शादी समारोह में 200 को अनुमति

विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम अब 200 व्यक्तियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। अभी तक इसकी सीमा 50 व्यक्तियों की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर आयोजित हो सकेंगे।इसके लिए जिला प्रशासन की जिला प्रशासन की पूर्वानुमति जरूरी होगी। इसमें अपेक्षित सावधानी जरूरी है। सीएम ने अपील की है कि कोविड के कारण बिहारवासी अभी सावधानी बरतें। मास्‍क के उपयोग के साथ सामाजिक दूरी का पालन अत्‍यंत जरूरी है।

Advertisement
Advertisement

Related posts

सपा के साथ टूट सकता है सुभासपा का रिश्ता फिर भी राजभर बोले – मेरी तरफ से ‘ऑल इज वेल’

News Times 7

गुजरातियों को ठग कहने पर बिहार के डिप्‍टी सीएम तेजस्‍वी यादव के खिलाफ याचिका दायर

News Times 7

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला , जानिए क्या?

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़