News Times 7
कोरोनाटॉप न्यूज़बड़ी-खबरब्रे़किंग न्यूज़

मास्क नहीं पहनने पर सबसे ज्यादा जुर्माना दिल्ली में, जानिए गुजरात, यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार में कितना है फाइन…

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है. लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं. ऐसे में लोगों को मास्क को लेकर लापरवाही बरतने से रोकने के लिये कई राज्यों ने जुर्माने का प्रावधान किया है. मास्क नहीं पहने राज्यों में जुर्माने की राशि अलग-अलग है. दिल्ली में सबसे ज्यादा 2000 रुपये का जुर्माना है .

दिल्ली में 2000 रुपये जुर्माना
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों देखते हुये केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को जुर्माना राशि बढ़ा दी. दिल्ली में अब मास्क न पहनने वालों पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले ये जुर्माना 500 रुपये था जिसे चार गुना बढ़ा दिया गया है.

गुजरात में 1000 रुपये जुर्माना
गुजरात में मास्क नहीं पहने पर सरकार ने 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया था. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन बढ़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया. राज्य में मास्क गाइडलाइंस को न मानने वाले लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होता है.

Advertisement

यूपी में 500 रुपये तक जुर्माना
उत्तर प्रदेश में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों 100 से 500 रुपये तक जुर्माना लगता है. पहली और दूसरी बार 100 रुपये का जुर्माना है, जबकि तीसरी बार बिना मास्क पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है.

मध्यप्रदेश में 100 रुपये जुर्माना
मध्यप्रदेश में बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने वालों पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही जुर्माना वसूली के बाद उन्हें मुफ्त में 2 मास्क भी नि:शुल्क दिए जाने का नियम लागू है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

बिहार में 50 रुपये जुर्माना
बिहार में फेस मास्क नहीं पहनने पर अन्य राज्यों के मुकाबले जुर्माना कम है. यहां मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये जुर्माना का प्रावधान है. जुर्माना वसूलने के बाद लोगों को दो मास्क भी मुफ्त में दिये जाते हैं.

Advertisement

राजस्थान में 500 रुपये जुर्माना
राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन के नियम तोड़ने पर पर 200 से 2000 के जुर्माने का भी प्रावधान है. एक बार नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना रहता है, जबकि बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि में बढ़ोतरी हो जाती है.

Advertisement

Related posts

कोरोना टीकाकरण के 28 दिनों के भीतर 18-39 वर्ष के पुरुषों में हृदय संबंधी मृत्यु की घटनाओं में 84% की हुई वृद्धि

News Times 7

BIHAR विधानसभा चुनाव 2020: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कल NDAमें होगा विलय

News Times 7

झारखंड महागठबंधन में बड़ी उथलपुथल ,हेमंत सोरेन संग के साथ कांग्रेस ने लिया किनारा

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़