नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कुछ दलीलें सुनीं और बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले को 7 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया. माना जा रहा है कि यह अब केजरीवाल के लिए दोहरी मुसीबत है. क्योंकि दिल्ली अपराध शाखा और ईडी दोनों ने दो अलग-अलग मामलों में मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस दिया है
ईडी पिछले साल से शराब मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है. अब तक सीएम अरविंद केजरीवाल ने सेंट्रल जांच एजेंसी के पांच समन को अवैध बताते हुए छोड़ दिया. केजरीवाल ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 19 जनवरी और 2 फरवरी को समन का पालन करने से इनकार कर दिया. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उस समय नाटकीय हालात पैदा हो गए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रॉन्च की एक टीम भाजपा द्वारा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का प्रयास किए जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में नोटिस तामील करने वहां पहुंची.
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम ने इस बात पर जोर दिया कि नोटिस केजरीवाल को ही सौंपा जाएगा क्योंकि यह उनके नाम से है. जबकि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों ने कहा कि वे नोटिस लेने के लिए तैयार हैं. सीएम के आवास के बाहर आप नेता जैस्मिन शाह को उस कानूनी प्रावधान पर अपराध शाखा के एक अधिकारी से विवरण मांगते देखा गया. जिसके तहत वह केजरीवाल को ही नोटिस सौंपने पर अड़े हुए हैं.