चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) सरकार के कर्मचारियों को सरकार तीन माह के भीतर 1 जुलाई, 2015 से 119 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अदायगी करेगी. इस बाबत पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) उच्च न्यायालय (High Court) में हलफनामा दायर कर जानकारी दी है. राज्य के महाधिवक्ता द्वारा न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि कर्मचारी लाभ के हकदार हैं.
कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं
अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके कपूर ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को एक हलफनामा दिया है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि तथ्यों के मद्देनजर मामले में आगे आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. कुलजीत सिंह और अन्य कर्मचारियों द्वारा लाभ जारी करने के लिए अदालत जाने के बाद मामला न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल के संज्ञान में लाया गया था.
याचिकाकर्ताओं ने याचिका में अन्य बातों के अलावा समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ समानता के आधार पर भत्ता जारी करने की मांग की थी. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि न केवल याचिकाकर्ताओं बल्कि समान रूप से स्थित अन्य सभी कर्मचारियों को तीन महीने की अवधि के भीतर लाभ प्रदान किया जाएगा क्योंकि कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
याचिकाकर्ताओं ने की यह मांग
लाभ प्रदान करने के लिए राज्य और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने वकील अमरीक सिंह के माध्यम से दावा किया कि एक अन्य याचिका में समान रूप से स्थित कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया था. यह आदेश न्यायाधीश क्षेत्रपाल द्वारा “तत्काल सूची” में अंतिम निपटान के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने से पहले राज्य और अन्य प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी करने के ठीक चार दिन बाद आया है. मामले से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने जोर देकर कहा कि तथ्यों के मद्देनजर मामले में आगे के आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है.