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31 दिसंबर तक आईटीआर तो आगे कैसे भर सकते हैं , जानिए कितना देना होगा जुर्माना?

नई दिल्ली. हर साल आयकर विभाग द्वारा तय समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करना होता है. हालांकि, तारीख मिस हो जाने पर करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए अन्य मौके भी मिलते हैं. एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जुलाई थी. अगर किसी कारण से आप आयकर दाखिल करने में चूक गए हैं तो आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है. आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए अभी भी समय है. आप 31 दिसंबर, 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी यानी जुर्माना देना होगा.

भारत सरकार ने इस साल आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. हालांकि, पेनाल्टी भरकर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत करदाता को आईटीआर में देरी के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ता है.

 

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इनकम स्लैब के हिसाब से अलग-अलग पेनाल्टी
विलंबित ITR दाखिल करने की प्रक्रिया सामान्य ITR दाखिल करने के समान ही है. हालाँकि, बिलेटेड ITR दाखिल करने से पहले फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका पेमेंट एनएसडीएल वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान संख्या 280 का उपयोग करके या बैंक में जाकर किया जा सकता है. कानून के अनुसार, देरी से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा, जिनकी कुल आय रुपये 5 लाख से अधिक है. वहीं, 5 लाख से कम आय वालों के लिए यह चार्ज 1 हजार रुपये होगा.

31 दिसंबर के बाद क्या होगा?
इसके अलावा, जो लोग इस तारीख को भी मिस कर देते हैं, वे तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आईटी विभाग टैक्स नोटिस नहीं भेजता है. 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को आईटी विभाग का नोटिस मिलने के बाद दोगुना जुर्माना यानी 10,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है. उन्हें 6 महीने से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है.

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