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पटना हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने सुब्रत राय को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है कोर्ट ने बिहार और उत्‍तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार उच्‍च न्‍यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई से होगी. बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत वर्चुअल सुनवाई ही हो रही थी, लेकिन इस मामले में शुक्रवार को मामले की सुनवाई फिजिकली तौर पर हुई. सहारा में निवेश करने वालों का आरोप है कि मैच्‍योरिटी की अवधि बीत जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं लौटाया जा रहा है. पटना हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सुब्रत रॉय को पेश होने के साथ ही यह भी बताने को कहा था कि कंपनी निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी इसकी रूपरेखा बताए.Sahara India Pariwar : सुब्रत राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, पटना हाई  कोर्ट का आदेश

अंतरिम आवेदन खारिज
सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय पर पटना हाई कोर्ट सख्‍त हो गया है. कोर्ट गुरुवार को उनकी ओर से दाखिल अंतिरम आवेदन को खारिज कर दिया था. निवेशकों को पैसा न लौटाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत रॉय को शुक्रवार को कोर्ट में फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि सुब्रत रॉय अगर फिजिकली न आएं तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा. शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया.Muzaffarpur sahara fraud: Muzaffarpur News : 'सहारा प्रमुख सुब्रत राय हाजिर  हों'… मुजफ्फरपुर में उपभोक्ता आयोग ने जारी किया नोटिस – consumer commission  of muzaffarpur issued notice to ...

सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं’
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सहारा के निवेशकों के वकील प्रत्युष कुमार के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं. आज (गुरुवार) कोर्ट में पेश न होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय को 12 मई को पटना हाई कोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया गया था, पर गुरुवार को सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे.

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