News Times 7
देश /विदेश

एसके सिंघल की बिहार DGP पद पर नियुक्ति को चुनौती, SC ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस

पटनाः उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एस. के. सिंघल को बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब-तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन तथा न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सिंघल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी अपना पक्ष रखने को कहा है। बिहार निवासी नरेंद्र कुमार धीरज ने सिंघल को डीजीपी पद पर नियुक्त किए जाने के फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी है।

धीरज ने अपनी याचिका में डीजीपी पद पर नियुक्ति से संबंधित शीर्ष अदालत के पूर्व के एक फैसले को सिंघल की नियुक्ति को चुनौती देने का प्रमुख आधार बनाया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि बिहार सरकार का सिंघल को डीजीपी पद पर नियुक्त करना उच्चतम न्यायालय के पूर्व में दिए गए एक फैसले (प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) के विपरीत है।

Advertisement

याचिकाकर्ता का तर्क है कि सिंघल की सेवानिवृत्ति की अवधि से एक साल से भी अधिक समय तक पद पर नियुक्ति का सरकार का फैसला कानून के खिलाफ है। गौरतलब है कि पुलिस अधिकारी सिंघल के अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त होने से बहुत पहले ही उन्हें अगले दो साल के लिए (दिसंबर 2022 तक के लिए) डीजीपी पद पर नियुक्त कर दिया गया था।

Advertisement

Related posts

PM मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो-सीएनजी प्लांट ‘गोबर-धन’ का किया उद्घाटन,

News Times 7

नक्सलियों ने धनबाद रेल डिवीजन में ट्रैक उड़ाया, हावड़ा-नई दिल्ली रूट पर 7 घंटे थम गए ट्रेनों के पहिए

News Times 7

कोरोना काल में बेहतरीन कार्य के लिए CHO, ANM और आशा को मिलेगी अतिरिक्त राशिः स्वास्थ्य मंत्री

News Times 7

Leave a Comment

टॉप न्यूज़
ब्रेकिंग न्यूज़