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कोलकाता हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्रेग्नेंसी के 35वें हफ्ते दी गर्भपात कराने की मंजूरी

कोलकाता:  कोलकाता हाई कोर्ट ने गर्भपात को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 35वें हफ्ते में र्भपात कराने की मंजूरी दे दी है। दरअसल,  कोर्ट ने प्रेग्नेंसी के 35वें हफ्ते में 36 वर्षीय गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की मंजूरी दे दी है, बता दें कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाया है। गर्भपात के लिए महिला और उसके पति की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

न्यायमूर्ति राजशेखर मथा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि महिला राज्य सरकार के द्वारा संचालित SSKM अस्पताल के डॉक्टरों की टीम से गर्भपात करा सकती है, लेकिन गर्भपात के दौरान होने वाली किसी भी जटिलता की जिम्मेदारी उसकी ही होगी।

वहीं इस केस को देखते हुए कोर्ट ने SSKM अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया था जिसमें टीम ने महिला की जांच की रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि किसी भी हालत में बच्चे की सामान्य डिलिवरी नहीं कराई जा सकती अगर  किसी तरह बच्चा जन्म भी ले लेता है तो वह सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा।

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बता दें कि इससे पहले 4 जनवरी 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के गर्भपात की इजाजत दी थी।

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