हरियाणा में बढी लाकडाउन मे पाबंदी सख्त कर दिया है. राज्य में लगे लॉकडाउन की पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है. पहले राज्य में 10 मई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन था. सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को और कड़ा कर दिया है. राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कड़े कदम उठाए गए हैं. नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी.
इसके अलावा खुले में शादी समारोह पर पूर्ण रोक होगी सिर्फ घर या फिर कोर्ट में ही शादी करने की अनुमति होगी. बरात निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य सह गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि यह लॉकडाउन नहीं है, बल्कि इसे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान कहा जाएगा. इसके तहत सोमवार से अगले एक हफ्ते तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी. 10 से 17 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की बाबत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं.
मुख्य सचिव विजयवर्धन ने सोमवार से 17 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं. पहले विवाह समारोह में इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों और खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति थी. इसके साथ ही दाह संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी थी. अब इस संख्या को घटाकर 11 कर दिया है
हरियाणा में कोरोना का कहर
बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान 13,548 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जबकि इस दौरान 12,639 लोग महामारी से उबरे हैं. पिछले 24 घंटे में 151 कोरोना मरीजों की मौत हुई है. हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 6,15, 897 हो गए हैं. राज्य में एक्टिव केस की तादाद 1,16,867 तक पहुंच गई है.