covid19 टीकाकरण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही देश के सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में भी लोगों को वैक्सीन लग सकेगा।
हालांकि इसके लिए कम से कम 100 कर्मचारियों की संख्या उक्त ऑफिस में होना अनिवार्य है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस बारे में आदेश देते हुए कहा है कि आगामी 11 अप्रैल से कार्यक्षेत्रों पर भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। यह कार्य क्षेत्र सरकारी या प्राइवेट कोई भी हो सकते हैं और यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 100 होना जरूरी है।
हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यक्षेत्र में वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी यह 45 या उससे अधिक आयु वर्ष के लोगों को ही लग सकेगा।
दरअसल देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब एक-एक दिन में एक लाख से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं जोकि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। इस स्थिति से बाहर आने के लिए सरकार कोविड सतर्कता नियम और टीकाकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
टीकाकरण को बढ़ाने के लिए ही बीते एक अप्रैल से केंद्र ने तीसरा चरण शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली सहित कुछ राज्यों ने तो 24 घंटे वैक्सीन देने का फैसला लिया है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने और उनमें हर्ड इम्युनिटी विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
राज्यों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लिखा है कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है। इसकी तैयारियों के लिए राज्य सरकारें संबंधित कंपनियों और विभागों के अधिकारियों से सलाह ले सकती हैं। 11 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। कार्यक्षेत्रों का चयन करने की जिम्मेदारी जिला टास्क फोर्स को सौंपी गई है।
चयन के बाद इनके नाम इत्यादि का पूरा विवरण कोविन वेबसाइट पर जोड़ा जाएगा। यह ध्यान रखना होगा कि आसपास एक बड़ा चिकित्सीय केंद्र होना जरूरी है। ताकि प्रतिकूल घटनाएं सामने आने पर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।
केवल कर्मचारियों को ही मिलेगा वैक्सीन
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कार्यक्षेत्रों पर टीकाकरण शुरू होने के बाद यह ध्यान रखा जाए कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगा जिनकी आयु 45 या उससे अधिक आयु वर्ष होगी।
इसके अलावा किसी भी कर्मचारी के परिजन को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। कार्यक्षेत्र पर बने टीकाकरण केंद्र पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी का पंजीयन कोविन वेबसाइट पर होना जरूरी है।
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