देश की केंद्र सरकार ने घर खरीदने वालों को दिवाली का शानदार उपहार दिया है। मोदी सरकार ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी छूट का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार ने सर्किल रेट में छूट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्री सीता निर्मलारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्किल रेट से कम दाम पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट की घोषणा की है। बता दें, सरकार की इस घोषणा से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और मध्यम वर्ग राहत का एहसास होगा। तो चलिए बताते हैं आखिर कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है।
सरकार के इस नियम के अंतर्गत आपका फ्लैट या मकान नया होना चाहिए। ये रिसेल वाले फ्लैट पर लागू नहीं होगा।
साथ ही इस घर के दाम 2 करोड़ से कम होने चाहिए।
सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ 30 जून 2021 तक ही मिलेगा।
इसके अंतर्गत सेक्शन 43C और 50C के तहत बायर और सेलर को टैक्स चुकाना पड़ता था।
साथ ही स्टांप ड्यूटी और एग्रीमेंट वैल्यू में 10% से अधिक अंतर पर LTCG टैक्स चुकाना पड़ता था।
जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत यह घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने 2,65,080 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी।
सरकार के इस पैकेज में सरकार ने उद्योगों के साथ ही मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग को भी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा, घर खरीदारों और डेवलपर्स को आयकर में राहत दी जाती है। सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसद करने का निर्णय भी लिया गया है।