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बेहतर स्वास्थ्य और खाली बेड दिखाए जाने वाले झूठ को हाईकोर्ट ने पकड़ा और लगाई योगी सरकार को झाड़

कोरोना काल में स्वास्थ्य के बड़े-बड़े दावे करने वाले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को जम के झाड़ लगाया है ,दरअसल यह मामला खाली बेड और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था ,जहां सरकार एक पोर्टल के माध्यम से हाई कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी,Lockdown in UP? Allahabad High Court directs CM Yogi Adityanath on several  things | इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 2-3 हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने  पर विचार करे यूपी सरकार -
लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट को उस पोर्टल पर शक हुआ तुरंत हाईकोर्ट ने फोन लगाकर बेड और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लें तब सच्चाई सामने आ गई की सरकार झूठ परोस रही है, कोरोना मरीजों के लिए इलाज के अमानवीय हालात का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था। ताजा सुनवाई में सरकार कोई जवाब पेश नहीं कर पाई, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने दो दिन का अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि जवाब के लिए विस्तृत हलफनामा बनाया जा रहा है ताकि उसमें मांगी गई तमाम सूचनाएं शामिल हों। Rights Violated? Allahabad High Court's 3-Point Scrutiny Of Hathras Caseसरकार का पोर्टल पैदा करता है शक
हाईकोर्ट में अधिवक्ता अनुज सिंह ने बताया कि सरकार ने सभी अस्पतालों में लेवल 2 और 3 के खाली बेड की संख्या बताने के लिए पोर्टल शुरू किया है लेकिन उसमें गलत जानकारी दी जा रही है। इस पर कोर्ट ने अनुज सिंह को सुनवाई के दौरान ही अदालत में ही फोन करने को कहा। नंबर डायल किया गया और हाईकोर्ट के सामने अस्पताल ने जवाब दिया कि लेवल 2 और 3 का कोई बेड खाली नहीं है।कोविड-19 के नियंत्रण तथा तत्परता से इलाज के लिए प्रदेश के दुर्गम तथा दूरस्थ  अंचल तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार - Janpatra Newsउस समय भी पोर्टल पर खाली बेड दिखाए जा रहे थे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का यह पोर्टल शक पैदा करता है। सरकार दावा करती है कि प्रदेस में 17614 आइसोलेशन बेड और 5510 आईसीयू बेड हैं औक इनकी कोई कमी नहीं है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही सामने आ रही है। Chamki Bukhar knock amidst havoc in Corona in Bihar | बिहार में कोरोना के  कहर बीच 'चमकी बुखार' की दस्तक तेज | Hindi News, बिहार एवं झारखंड

रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित जब्त सामान की मालखाने में बर्बादी
अवैध रूप से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन/गोलियां और ऑक्सीमीटर को मालखाने में रखे जाने पर अदालत ने कहा इन वस्तुओं को मालखाने में रखना किसी भी तरह से जनहित में नहीं है क्योंकि ये सभी खराब हो जाएंगे। इस पर गोयल ने कहा कि वह इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि इनका उचित उपयोग हो सके और ये बेकार ना जाएं।

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