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कर्नाटक HC का बड़ा बयान-हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं…पहननी होगी स्कूली यूनिफार्म

हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने मंगलवार को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि स्कूलों-कॉलेजों में जो यूनिफार्म के नियम निर्धारित किए गए हैं छात्रों को उसे मानना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है। यह धर्म का मामला नहीं है। बता दें कि फैसले से पहले हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कर्नाटक के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलबुर्गी में 19 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं शिवामोगा में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 21 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। फैसले पर किसी भी तरह के जश्न पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही विरोध पर भी भीड़ जुटने पर मनाही है।

उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिंदू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित एवं न्यायमूर्ति जे एम काजी की पूर्ण पीठ उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई।

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